फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bareilly News: चाकू मारकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद

विज्ञापन
विज्ञापन
बरेली। चाकू मारकर युवक की हत्या करने के दोषी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार यादव द्वितीय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, दोषी पर 30,500 रुपये जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन

नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव कुंडरा कोठी निवासी कुंदन नाथ ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि छह दिसंबर 2022 को गांव का ही नन्हे नाथ उसके पुत्र बबलू को बाइक सहित बुलाकर ले गया था। नन्हे नाथ ने बाइक बहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव मुड़िया नवीबक्स निवासी कौशल रस्तोगी के पास 16 हजार रुपये में गिरवी रखी दी और अकेले घर आ गया। कुंदन ने अपने बेटे बबलू के बारे में पूछा तो नन्हे ने जानकारी होने से इन्कार कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली।
आठ दिसंबर 2022 को बबलू का शव हसनपुर में गन्ने के खेत में पड़ा मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमाॅर्टम कराने के बाद हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली। नौ दिसंबर 2022 को आरोपी नन्हे नाथ को गिरफ्तार कर लिया गया। 24 जनवरी 2023 को आरोपपत्र दाखिल किया गया। अभियोजन की ओर से आठ गवाह और पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट पेश की गई। न्यायालय ने गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई है।
विज्ञापन

घूमने जाने से मना करने पर शराब पिलाकर मार डाला
दोषी ने बताया कि पहले उसने बबलू के साथ शराब पी। इसके बाद घुमाने के बहाने उसे चुरैली डैम ले जा रहा था, लेकिन बबलू ने मना कर दिया। इसके बाद नन्हे शराब पिलाने के बहाने बबलू को गन्ने के खेत में ले गया। वहीं, चाकू मारकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद को बबलू बताकर उसकी बाइक कौशल रस्तोगी के पास गिरवी रख दी थी थी।



अवैध शराब की बिक्री करने के दोषी को तीन साल कैद
बरेली। अवैध शराब बेचने के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक कुमार चतुर्वेदी ने तीन साल कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र का है। 13 अक्तूबर 2019 को पुलिस टीम ने शक होने पर एक युवक को रोककर पूछताछ की तो वह भागने लगा। पुलिस ने पकड़कर तलाशी ली तो उसके पास से 10 लीटर अवैध शराब और एक थैले में यूरिया बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम गांव तरा खास गौटिया निवासी बसंतराम बताया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एफआईआर दर्ज कर ली। न्यायालय ने आरोपपत्र और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दोषी को सजा सुनाई है। संवाद

नाबालिग से छेड़खानी करने के दोषी को तीन साल की कैद
बरेली। नाबालिग से छेड़खानी करने और जान से मारने की धमकी देने के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (कोर्ट संख्या एक) रामानंद ने तीन साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दी जाएगी।
विशारतगंज थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि 29 सितंबर 2015 को शाम छह बजे उसकी नाबालिग बेटी शाम सरकारी नल पर पानी भरने गई थी। इसी दौरान गांव के युवक ने उससे छेड़खानी कर दी। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना के बाद 22 दिसंबर 2015 को आरोपपत्र दाखिल किया गया। अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए। मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता की आयु 17 वर्ष आंकी गई। न्यायालय ने पीड़िता के बयानों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें