Life imprisonment for the person who kidnapped the girl and raped her
बरेली। किशोरी को अगवा कर उससे दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा का आदेश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राम दयाल ने किया। घटना थाना शेरगढ क्षेत्र की है। इसकी रिपोर्ट पीड़ित किशोरी के पिता ने लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त इरफान अक्सर किशोरी के घर के आसपास घूमता रहता था।
19 जुलाई, 2015 को सुबह लगभग चार बजे इरफान किशोरी के घर पहुंचा। उस वक्त परिवार के सभी लोग सो रहे थे। तभी इरफान 14 वर्षीय किशोरी को अगवा कर ले गया। इरफान ने किशोरी से घर में रखे 10 हजार रुपये, सोने के कुंडल, चांदी की पाजेब भी निकलवा ली थीं। सुबह बेटी को घर में न पाकर पिता इरफान के घर गया तो उसके परिजन कहने लगे कि 10-15 मिनट में लड़की मिल जाएगी, लेकिन बाद में कहने लगे कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है।
अभियोजन की ओर से इस मामले में सरकारी वकील रीतराम राजपूत, सीपी गुप्ता और सुभव मिश्रा ने बहस की। गवाही के दौरान पीड़ित किशोरी पुलिस को दिए अपने बयान से मुकर गई। अदालत ने अभियुक्त इरफान को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा उस पर 1.24 लाख का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि में से आधी पीड़ित किशोरी को देने का आदेश किया।