बरेली में सौतेली बहन से दुष्कर्म की कोशिश और नानी की हत्या के मामले में दोषी प्रेमनगर थाना क्षेत्र के युवक को उम्रकैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट हेमेंद्र कुमार सिंह ने आदेश दिया है कि पीड़िता को सरकार की ओर से संचालित योजनाओं के जरिये एक लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाए।
प्रेमनगर थाने में एक किशोरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 31 अगस्त 2024 को गाजियाबाद स्थित मौसी के घर से पिता और नानी के साथ अर्धवार्षिक परीक्षा देने बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित अपने घर आई थी। दो सितंबर की रात वह नानी के कमरे में सो रही थी। एक से तीन बजे के बीच उसने नानी की चीख सुनी। देखा तो उसका सौतेला भाई नानी को चाकू से मार रहा था। जागने पर सौतेले भाई ने उसको भी घायल कर दिया। नौ सितंबर को इलाज के दौरान उसकी नानी की मौत हो गई।