फरीदपुर। नगर पालिका परिषद फरीदपुर ने स्वच्छ भारत मिशन नगरी के अंतर्गत बल्क बेस्ट जेनरेटर व डोमेस्टिक बेस्ट जेनरेटर ओडीएफ प्लस के तहत आधी अधूरी तैयारी के साथ गंदगी फैलाने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने का नियम लागू कर दिया। नगर में बने नालों व जगह-जगह कूड़ा पटा पड़ा है। उसे वहां से न हटवाकर यह नियम लागू कर दिया है।
स्वच्छ भारत मिशन नगरी के तहत ओडीएफ प्लस में घोषित सभी 25 वार्डों में कोई भी व्यक्ति खुले में शौच या पेशाब करेगा तो उस पर नगर पालिका द्वारा पांच सौ रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही सुसंगत धाराओं में कार्रवाई भी किए जाने का प्रावधान है।
दो श्रेणियों में लगेगा जुर्माना
पहली श्रेणी बल्क बेस्ट जेनरेटर के तहत बरात घरों व कॉमर्शियल संस्थाओं द्वारा स्वतः ही कूड़े का निस्तारण कराने का नियम लागू किया गया है। दूसरी श्रेणी डोमेस्टिक बेस्ट जेनरेटर के तहत गलियों व सड़क पर कूड़ा डालने वाले पर जुर्माना लगाने का नियम लागू किया गया है। दोनों श्रेणियों में आने वाले लोगों को अब नियमों का पालन करना होगा।
जगह-जगह फैला कूड़ा, डस्टबिन तक नहीं
लोगों का कहना है कि नगर में गलियों व सड़क पर जगह-जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। नगर में सफाई के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। नगर में कहीं डस्टबिन भी नहीं है। आधी-अधूरी तैयारियों के बीच लोगों ने इस पद्धति पर प्रश्न उठाए हैं।
पालिका प्रशासन ने पहले से ही घर-घर जाकर कूड़ा उठान व अन्य व्यवस्थाओं को तय कर रखा है। नगर को स्वच्छ बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके तहत जगह-जगह कूड़ा डालने व खुले में शौच करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा।
- शैलेंद्र मिश्रा, अधिशासी अधिकारी
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