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परसाखेड़ा में अवैध पार्किंग से लगता है जाम, रोड भी टूट रही

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सांकेतिक फोटो - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
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उद्यमियों ने गूगल मीट एप के जरिए उद्योग बंधु की बैठक में उठाईं समस्याएं

बरेली। डीएम नितीश कुमार ने कहा कि जिले के उद्यमियों को प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग दिया जा रहा है। जिला उद्योग बंधु समिति की वर्चुअल बैठक में परसाखेड़ा के बॉटलिंग प्लांट में आने वाले ट्रकों से जाम सहित अन्य समस्याएं सभी औद्योगिक संघ ने उठाईं। कहा, सड़क संख्या 345 पर बॉटलिंग प्लांट के सामने ट्रकों से आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। प्लांट के बाहर की सड़कों पर इंटरलॉकिंग टाइल्स निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जा गई है। डीएम ने निर्देशित किया कि बॉटलिंग प्लांट के अधिकारी अपने उच्चाधिकारियों को समस्या से अवगत कराएं। उद्यमी, उपायुक्त उद्योग एवं यूपीएसआईडीसी के साथ जाकर एक बार पुन: समस्या का निरीक्षण करके आख्या प्रस्तुत करें।
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जिला उद्योग बंधु समिति की अगली बैठक अल्फा खेड़ा में होना तय हुई। औद्योगिक आस्थान सीबीगंज के अध्यक्ष राजेश गुप्ता की औद्योगिक आस्थान में स्ट्रीट लाइटें लगवाने और कूड़ा उठाने की मांग पर डीएम ने निर्देशित किया कि सभी विभाग अपने दायित्वों का निर्वहन करें। सीबीगंज औद्योगिक क्षेत्र के बाहर नाले के निर्माण को लेकर अधिकांश उद्यमियों ने कहा कि इससे बहुत समस्या हो रही है। वहां 500 मीटर नाला बनवाने की आवश्यकता है।
डीएम ने निर्देशित किया कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी तथा उद्योग विभाग की टीम मौके पर पहुंच कर इसका सर्वे करे। निर्माण के लिए 10 दिन के अंदर टेंडर जारी कर दें। उपायुक्त उद्योग ने समिति को बताया कि पिछले एक वर्ष से पीएनसी कंपनी इसी तरह के अलग-अलग लिखित और मौखिक बयान करते हैं, जबकि पिछली बैठक में इनके प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया था कि एक सप्ताह के अंदर नाला निर्माण का कार्य पूर्ण करा दिया जाएगा किंतु कंपनी द्वारा निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। डीएम ने निर्देशित किया कि कंपनी के प्रतिनिधि विवेक गुप्ता पूर्व में बनाई गई समिति की रिपोर्ट के आधार पर आस्थान के बाहर 200 मीटर नाले का तत्काल निर्माण कार्य कराना सुनिश्चित करें। औद्योगिक आस्थान भोजीपुरा में जिला पंचायत द्वारा टैक्स लेने के बावजूद कोई भी कार्य न कराए जाने के संबंध में डीएम ने निर्देशित किया कि इस संबंध में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत से वार्ता कर उनसे संबंधित शासनादेश की प्रति प्राप्त की जाए कि औद्योगिक आस्थान से वसूले गए टैक्स का व्यय जिला पंचायत द्वारा कहां किया जाएगा।
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