एफएसडीए ने जारी की चेतावनी, कोरोना की दवाएं मंडल से बाहर बेचने पर भी रोक
बरेली। आपदा को अवसर बना रहे दवा दुकानदारों को एफएसडीए की तरफ से चेेतावनी जारी की गई है। कहा गया है कि दवाओं को सेमी थोक विक्रेता और रिटेलर दोनों वाजिब मुनाफे पर ही बेचा जाए वर्ना दोषी लोगों पर अब एनएसए लगाने जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ कोरोना की दवाएं बरेली मंडल से बाहर भी न भेजी जाएं।
औषधि निरीक्षक विवेक कुमार ने बताया कि कालाबाजारी के जरिए माल खरीदना और बेचना दोनों अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसकी पुष्टि होने पर अब एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ एजेंसी की स्टॉकिस्टशिप को भी निरस्त कराया जाएगा। बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और फार्मासिस्ट के और गलत रेट पर दवा बेचने पर रिटेलर को भी कारोबार से रोका जा सकता है। ब्यूरो