ये है कानूनी प्रक्रिया
विधि विशेषज्ञों के मुताबिक कोर्ट जब किसी आरोपी को भगोड़ा घोषित करता है तो पुलिस को 82 की कार्रवाई का नोटिस जारी किया जाता है। इसे संबंधित शख्स के दरवाजे पर चस्पा कर पुलिस को मुनादी करनी होती है। माह भर में आरोपी के न मिलने पर 83 (कुर्की) का नोटिस चस्पा किया जाता है। माना जा रहा है कि अगली तारीख पर मौलाना तौकीर रजा पेश नहीं हुए तो अदालत उनके खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी कर सकती है।
एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान ने बताया कि कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है, उसका पूरी तरह पालन कराया जाएगा। अभी आदेश की प्रति नहीं मिली है, उसका अवलोकन करने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।