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आईडीएस योजना के तहत किस्त में दे सकते हैं टैक्स

Sat, 30 Jul 2016 12:59 AM IST
ब्ययूराो, अमर उजाला बरेली।
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गाोष्‍ठठी
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आयकर विभाग ने आईडीएस योजना में घोषित आय पर देय टैक्स किश्तों में जमा करने की छूट दी है। इससे लोगों ने रुचि लेना शुरू कर दिया है। उधर, आयकर संयुक्त आयुक्त वृंदा देसाई ने कारोबारियों से आग्रह किया है कि वे इस योजना का लाभ लें।
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शुक्रवार शाम आयकर भवन में आयोजित गोष्ठी में आईडीएस (आय घोषणा योजना) की जानकारी दी। आयकर संयुक्त आयुक्त ने बताया कि स्कीम में शामिल होने वाले अपने प्रतिष्ठान से ही आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तीस सितंबर तक लागू योजना में शामिल होने वाले लोग देय टैक्स तीन किश्तों में दे सकते हैं। आईडीएस में देय टैक्स के रुप में 30 प्रतिशत आयकर, 7.5 प्रतिशत पेनाल्टी और 7.5 प्रतिशत कृषि कल्याण शुल्क शामिल है। इस मौके पर उपायुक्त एके रावत, आईटीओ डीसी पाठक, एम. लाल, अंजु अग्रवाल, बिल्डर सुनील सिंह, बिट्टू बख्शी, हरदीप सिंह, सुनील गुप्ता, रमनदीप मौजूद रहे।
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