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Bareilly News: दहेज उत्पीड़न में पति को पांच, सास व ननद को एक-एक साल की कैद

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बरेली। स्पेशल जज (एंटी करप्शन) कमलेश्वर पांडेय ने दहेज उत्पीड़न में दोषी पति को पांच साल कैद और 1,2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, सास और ननद को भी एक-एक साल की कैद और 2500-2500 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। बहेड़ी निवासी राम बहादुर ने बेटी रेखा की शादी आठ जुलाई 2010 को बहेड़ी के मोहल्ला महादेव निवासी संतोष से की थी। राम बहादुर ने 29 अगस्त 2011 को बहेड़ी थााने में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही पति संतोष, सास सोमवती और ननद आशा दहेज के लिए रेखा को प्रताड़ित करते थे।
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11 जुलाई 2011 की रात ससुरालियों ने रेखा की तबीयत खराब होने की सूचना दी। उन्होंने रेखा को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। होश में आने पर रेखा ने मारपीट के बारे में बताया। मारपीट के कारण रेखा गर्भपात भी हो गया।
राम बहादुर के अनुसार रेखा और संतोष के बीच मामला पारिवारिक न्यायालय में भी चल रहा था, लेकिन रेखा के इलाज में हुए खर्च का भुगतान करने से संतोष ने मना कर दिया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने संतोष, सोमवती और आशा को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। संवाद
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