बरेली। अपर सत्र न्यायालय ने दहेज हत्या में आरोपी पिपरा निगाही निवासी सूरजपाल और उसकी मां सावित्री देवी को दोषमुक्त करार दिया है।
इज्जतनगर थाना क्षेत्र के करमपुर चौधरी निवासी बदनपाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्होंने अपनी बेटी प्रियंका की शादी 20 अप्रैल 2023 को सूरजपाल से की थी। पति सूरजपाल, सास सावित्री देवी, जेठ राजेंद्र व जेठानी लक्ष्मी दहेज के लिए प्रियंका को प्रताड़ित करते थे। 16 मई 2024 को ससुराल वालों ने प्रियंका को पीटा और हत्या करके बाद शव फंदे से लटका दिया। जांच के बाद पुलिस ने सूरजपाल और सावित्री के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए। अभियोजन पक्ष दहेज के लिए प्रताड़ित करने, पीटने और हत्या कर शव फंदे से लटकाने के आरोप साबित करने में नाकाम रहा।
एनडीपीएस एक्ट में एक दोषी, एक आरोपी दोषमुक्त
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने एनडीपीएस एक्ट में दोषी बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के मोहल्ला किला निवासी मोहम्मद अहसान को दोषी करार दिया है। दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा और दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। मीरगंज थाना पुलिस ने उसे 27 जुलाई 2021 को 10 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। वह 28 जुलाई से 15 दिसंबर 2021 तक जेल में रह चुका है। एनडीपीएस एक्ट के एक अन्य मामले में अदालत ने नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव बरखन निवासी अशरफ को दोषमुक्त करार दिया है। बारादरी थाना पुलिस ने 31 जनवरी 2022 को तीन सौ बेड अस्पताल के पास से छह ग्राम नशीले पाउडर के साथ उसे गिरफ्तार किया था।
जीएसटी चोरी के आरोपी को जमानत नहीं
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश विजेंद्र त्रिपाठी ने बोगस फर्म के जरिये 59 लाख रुपये जीएसटी चोरी करने के आरोपी किला थाना क्षेत्र के गढ़ैया बड़ा बाजार निवासी फरजान हाशमी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। आरोपी 11 अगस्त से जेल में है। जीएसटी विभाग के अनूप कुमार ने किला थाने में चार सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया गया कि फरजान हाशमी ने जीएसटी में पंजीकृत अपनी फर्म का पता और व्यापार स्थल बड़ा बाजार परम ज्वैलर्स के बगल वाली गली में दर्ज कराया था। जांच में पता गलत निकला। इस दौरान विशेष अनुसंधान शाखा की जांच में सामने आया कि आरोपी ने बोगस फर्म के जरिये 59 लाख रुपये से ज्यादा की जीएसटी चोरी की है।