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UP: हेलमेट-सीट बेल्ट न लगाने वालों की ऑफिस में 'नो एंट्री', वाहन से आने वाले कर्मचारियों के लिए निर्देश जारी

Sat, 15 Feb 2025 04:17 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली

सार

सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए बिना आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए जाने के बाद बरेली मंडल में सख्ती की जा रही है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों के अधिकारी, कर्मचारी जो दो पहिया या चार पहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, उन्हें क्रमश: हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया गया है। जो कर्मचारी दोपहिया या चार पहिया वाहन से ऑफिस आते हैं, उन्होंने नियम का पालन नहीं किया तो उन्होंने ऑफिस में प्रवेश नहीं मिलेगा। उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। शनिवार को मंडलायुक्त ने बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर के सभी कार्यालय प्रभारियों को निर्देश जारी कर आदेश का अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं। बाइक पर पीछे बैठे यात्री के लिए भी हेलमेट अनिवार्य है।

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नो हेलमेट, नो फ्यूल अभियान
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए 26 जनवरी से नो हेलमेट, नो फ्यूल अभियान लागू किया गया था, लेकिन इसका सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। पांच फरवरी को लखनऊ में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति अभय मोहन की अध्यक्षता में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों के बाहर सुरक्षा गार्ड आने-जाने वाले वाहन चालकों की निगरानी करेंगे। हेलमेट के बिना दो पहिया और सीट बेल्ट के बिना आने वाले चार पहिया वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दो पहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले दूसरे व्यक्ति के लिए भी हेलमेट अनिवार्य होगा। 
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