अब कोई भी दोपहिया वाहन बिना हेलमेट नहीं बेचा जाएगा। परिवहन विभाग ने वाहन विक्रय पत्र के साथ हेलमेट रसीद जारी करना अनिवार्य कर दिया है। दोनों पेपर होने पर ही पंजीकरण होगा।
बरेली मंडल में हर साल औसतन 95 हजार दोपहिया वाहन बिकते हैं। एक प्रतिशत ग्राहक हेलमेट नहीं खरीदता है। परिवहन विभाग ने सुरक्षित यातायात के लिए हेलमेट अनिवार्य करने की कई बार कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सका। पिछले दिनों नए परिवहन आयुक्त के. रविंद्र नाइक ने कार्यभार संभालते ही यातायात नियम सख्ती से लागू कराना शुरू कर दिया था। इसी क्रम में बरेली मंडल में तत्काल प्रभाव से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन बेचने पर रोक लगा दी गई है।
विभाग ने सभी वाहन विक्रेताओं को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। विक्रेताओं को जारी पत्र में पांच बिंदु दिए गए हैं। इसमें बाइक और स्कूटर विक्रेता को ग्राहक को हेलमेट उपलब्ध कराना होगा और इसकी रसीद भी जारी होगी। हेलमेट रसीद प्रस्तुत करने पर वाहन पंजीकरण होगा।
‘दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए हेेलमेट अनिवार्य किया है। इसके लिए वाहन विक्रेताओं को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हेल्मेट ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड (बीआईएस) से प्रमाणित होना चाहिए। नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है।’
- संजय सिंह, आरटीओ प्रवर्तन
इन्फो
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मंडल एक नजर में
हर वर्ष औसत बिक्री 95 हजार
दोपहिया बिक्री केंद्र 25
प्रमुख निर्माता कंपनी 7