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हज- अब गोद के बच्चे का भी देना होगा किराया

Thu, 14 Jan 2016 02:13 AM IST
बरेली
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बरेली। माता-पिता के साथ हज यात्रा पर जाने वाले दो साल तक के बच्चों को भी इस बार हवाई सफर का किराया देना होगा। हालांकि उनके किराए में 90 प्रतिशत की छूट होगी मगर दो साल से ऊपर के बच्चों का पूरा किराया अदा करना पड़ेगा। यह नियम हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से लागू किए गए हैं।  
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पहले दो साल तक के बच्चों को हज यात्रा पर साथ ले जाने के लिए कोई किराया नहीं देना पड़ता था लेकिन इस बार नियम बदल दिए गए हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बच्चों की आयु तय करने के लिए 30 अक्तूबर 2016 को स्केल माना है। इस तारीख के हिसाब से दो वर्ष पूरे करने वाले बच्चों को चाइल्ड कैटेगरी में रखा गया है। इन्हें वयस्क के बराबर हवाई किराया देना होगा। हालांकि 70 साल से अधिक आयु वर्ग और तीन साल तक लगातार आवेदन करने वालों को राहत दी गई है। ऐसे लोगों का हज यात्रा के लिए सीधे चयन होगा। उन्हें लाटरी सिस्टम से अलग रखा गया है।

आठ फरवरी के बाद का पासपोर्ट मान्य नहीं होगा
रजा हज सेवा समिति के महासचिव नाजिम बेग ने बताया कि हज पर जाने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि पासपोर्ट आठ फरवरी 2016 के बाद का न हो। इस तारीख के बाद बने पासपोर्ट पर हज यात्रा को अनुमति नहीं मिलेगी। जिनके पासपोर्ट 10 मार्च 2016 तक वैद्यता रखते हैं वही आजमीन हज के लिए आवेदन कर सकते हैं।  
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आज से भरे जाएंगे फार्म
हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए आवेदन प्रक्रिया बृहस्पतिवार से शुरू हो रही है। फार्म के साथ 300 रुपये आवेदन फीस भी बैंक के माध्यम जमा करना होगा। बरेली हज सेवा समिति के अध्यक्ष विधायक अताउररहमान ने बताया कि आवेदनकर्ता को हज कमेटी ऑफ  इंडिया मुंबई के खाते में रजिस्ट्रेशन धनराशि 300 रुपये स्टेट बैंक ऑफ  इंडिया में खाता संख्या 35398104789 या यूनियन बैंक ऑफ  इंडिया के खाता संख्या 318702010406010 या कमेटी की वेबसाइट में अपने डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा किया जा सकता है। पे-इन-स्लिप हज फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन फार्म ऑनलाइन भी जमा किए जा सकते हैं। समिति के प्रवक्ता पम्मी खां वारसी ने बताया कि पूर्ण रूप में भरे फार्म वेरिफिकेशन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति, कार्यालय 10 ए विधान सभा मार्ग, लखनऊ में डाक से आठ फरवरी 2016 से पूर्व भेजना आवश्यक होगा।

अलहाज कमेटी ने खोले सेंटर
अलहाज कमेटी की ओर से आजमीन की सुविधा के लिए जिले में हज फार्म के लिए सेंटर खोल दिए हैं। कमेटी के अध्यक्ष हाजी मुख्तार अंसारी ने बताया कि इस बार हज फार्म आवेदन में मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। मेडिकल सर्टिफिकेट लाटरी में नाम आने के बाद जमा होगा। फार्म नावल्टी पर हाजी पिल्लू के प्रतिष्ठान, एजाज नगर में हाजी सईद अंसारी, हाजी असरार हुसैन, बिधौलिया में हाजी अब्दुल करीम, किला में हाजी जावेद खां, हाजी मेराज मियां, आंवला में हाजी फौजी, हाजी डॉ. याकूब, मीरगंज, फतेहपुर में हाजी रफीक हुसैन, बहेड़ी में सैय्यद शाहिद मियां, फरीदपुर में इंतेकामुल हसन, ठिरिया निजावत खां में शफ्फत अली खां, हाजी जाकिर खां, नवाबगंज में हांजी इब्राहिम, मोहम्मद अयाज, हाफिजगंज, शीशगढ़ में हाजी अख्तर हुसैन के आवास से प्राप्त किए जा सकते हैं। उधर, उत्तर प्रदेश हज कमेटी सदस्य सरफराज वली खां ने बताया कि सूफी टोला स्थित उनके आवास पर भी फार्म उपलब्ध हैं।
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