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Bareilly News: पोर्टल पर जीएसटी माफी योजना का फार्म अपलोड, भरने में चूके तो होगी परेशानी

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बरेली। वर्ष 2017 से 2020 तक बकाया राज्यकर पर ब्याज और पेनाल्टी की सशर्त माफी संबंधी फार्म शनिवार को पोर्टल पर अपलोड हो गया। व्यापारियों को फार्म भरने के दौरान सजग रहना होगा, क्योंकि एक बार जमा होने पर सुधार की गुंजाइश नहीं है। विशेषज्ञ राहत के बजाय परेशानी बढ़ने की आशंका जता रहे हैं।
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नवंबर में प्रदेश सरकार ने व्यापारियों द्वारा लगातार उठाए जा रहे मुद्दों का संज्ञान लेकर वर्ष 2017-20 तक राज्यकर के बकाया माफी योजना की घोषणा की। इसके अनुसार बकायेदार या अपील में पहुंचे व्यापारी अगर मूल राशि जमा कर देंगे तो उन्हें ब्याज, पेनाल्टी से राहत दी जाएगी। बरेली मंडल के 10,569 व्यापारियों पर 399.49 करोड़ रुपये का बकाया है। जीएसटी विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक अब तक 60 फीसदी से ज्यादा व्यापारियों ने मूल धनराशि जमा कर दी है। वे ब्याज और पेनाल्टी से राहत मिलने का इंतजार कर रहे थे।
टैक्स बार एसोसिएशन के सचिव विजयपाल सिंह के मुताबिक एक दिसंबर को फार्म पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि शासन से तय थी, पर किन्हीं वजहों से इसमें देरी हुई। संबंधित प्रकरण राज्यकर आयुक्त डॉ. नितिन बंसल से साझा किया था। शनिवार को फार्म अपलोड हुआ।
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फोटो : कार्यशाला आयोजित कर देंगे जानकारी
विजयपाल के मुताबिक अपलोड हुआ फार्म काफी लंबा और पेचीदा है। इसे भरने के दौरान बेहद सावधान रहने की जरूरत है। इसे जानकार ही भर सकते हैं। फार्म भरने में कोई चूक न हो, इसलिए व्यापारियों को जागरूक करेंगे। जल्द ही कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

फोटो : कुछ ही व्यापारियों को मिला लाभ
आईसीएआई बरेली शाखा के पूर्व अध्यक्ष सीए मोहित टंडन के मुताबिक माफी योजना का लाभ सिर्फ 2017-20 के बकायेदारों को मिला। कई व्यापारियों ने नोटिस मिलते ही बकाया जमा करा दिया था। जो अपील में थे या जिन्हें नोटिस प्राप्त नहीं हुई, वो बकायेदार ही लाभान्वित होंगे। जिन्होंने अब बकाया जमा किया, उन्हें एसपीएल-2 फार्म भरना होगा। इसी पर उन्हें माफी योजना का लाभ मिलेगा। अमर उजाला ब्यूरो
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