कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय में नियोक्ताओं के साथ बैठक में क्षेत्रीय आयुक्त आलोक यादव ने यूनिवर्सल एकाउंट नंबर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिष्ठान यूएएन को प्राथमिकता दें । जो वर्तमान कर्मचारी सदस्य हैं, उनका पास्ट एंप्लायमेंट कंफ र्मेशन समय से करें। बिना आधार संख्या फीड किए यूएएन के पूर्ण लाभ नहीं लिए जा सकते। बैंक खाता एवं आधार संख्या भी फ ीड करने के साथ-साथ यूएएन एक्टीवेट करें। यह अनिवार्य है और ऐसा न करने वाले नियोक्ताओं के विरुद्ध मुकदमा दायर किया जाएगा। जो कर्मचारी नौकरी छोड़ गए हैं उनकी सेवा मुक्ति की तिथि ईसीआर के साथ दर्ज करें।
क्षेत्रीय आयुक्त ने बताया कि रबड़ फैक्ट्री के कर्मचारियों का अंशदान अक्टूबर 1998 तक का जमा है जबकि विवरणियों (रिटर्न) मार्च 1998 तक के ही जमा किये गये हैं जिसके कारण दावेदारों को मार्च 1998 तक का ही भुगतान किया जा रहा है। शेष सात माह का भुगतान फैक्ट्री द्वारा रिटर्न जमा न करने की वजह से नहीं हो पा रहा है। इस समय फैक्ट्री बंद है और कोई जिम्मेदार व्यक्ति और नियोक्ता बरेली में उपलब्ध नहीं है अत: रिटर्न नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में विभाग के पास नियोक्ता के विरूद्ध धारा 14 के अन्तर्गत अभियोजन संस्थित करना ही एक उपाय है। रबड़ फैक्ट्री के सभी पूर्व कर्मचारियों से कहा है कि वे विभाग का सहयोग करें और भुगतान न कर पाने का कारण समझें। बैठक में बरेली और बदायूं के नियोक्ता मौजूद थे।