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Bareilly News: हत्या में प्रेमिका समेत परिवार के चार लोगों को उम्रकैद, प्रेमी को मारकर खेत में फेंका था शव

Fri, 10 Oct 2025 03:39 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली

सार

बरेली के फरीदपुर क्षेत्र में युवक की हत्या करने के दोषी पति-पत्नी समेत चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोषियों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।  
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जनपद न्यायालय,बरेली - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बरेली के फरीदपुर क्षेत्र के एक गांव में आन की खातिर युवक की हत्या के मामले में दोषी महिला, उसके पति, भाई और पिता को अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को उम्रकैद 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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मार्च 2022 में गांव अमरेख निवासी रामशरण ने फरीदपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके मंझले बेटे सुनील की हत्या कर अज्ञात लोगों ने शव गन्ने के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। सर्विलांस से पता चला कि हत्या के दिन सुनील को गांव निवासी एकता ने कॉल कर अकेले में बुलाया था। इसके बाद पुलिस ने एकता, उसके भाई सौरभ, पिता राजकुमार और पति सतेंद्र को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया।

एकता से सुनील का प्रेम प्रसंग था। सुनील से पीछा छुड़ाने के लिए सभी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने एकता, सौरभ, राजकुमार और सतेंद्र के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र भेजा था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में छह गवाह व 17 साक्ष्य पेश किए गए। अदालत ने चारों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। 

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मारपीट के दोषी पिता और दो बेटों को पांच-पांच साल की कैद
बरेली। मारपीट के मामले में अदालत ने दोषी और उसके दो पुत्रों को पांच-पांच साल की कैद और 13-13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव बहादुरगंज गौटिया भट्ठी निवासी हरीश ने वर्ष 2021 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता खेत पर जा रहे थे। तभी गांव निवासी त्रिलोक, उसके बेटे शीशपाल और लोचन ने उनको रास्ते में घेरकर पीट दिया। 

भाई प्रेमपाल और मां ओमवती ने बचाने का प्रयास किया तो उनकी भी पिटाई कर दी। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत प्रथम में चल रही थी। अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। अदालत ने शीशपाल, लोचन और त्रिलोक को सजा सुनाई है। 
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