मारपीट के दोषी पिता और दो बेटों को पांच-पांच साल की कैद
बरेली। मारपीट के मामले में अदालत ने दोषी और उसके दो पुत्रों को पांच-पांच साल की कैद और 13-13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव बहादुरगंज गौटिया भट्ठी निवासी हरीश ने वर्ष 2021 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता खेत पर जा रहे थे। तभी गांव निवासी त्रिलोक, उसके बेटे शीशपाल और लोचन ने उनको रास्ते में घेरकर पीट दिया।
भाई प्रेमपाल और मां ओमवती ने बचाने का प्रयास किया तो उनकी भी पिटाई कर दी। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत प्रथम में चल रही थी। अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। अदालत ने शीशपाल, लोचन और त्रिलोक को सजा सुनाई है।