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Bareilly News: दुष्कर्म, छेड़खानी और पाॅक्सो एक्ट के अलग-अलग मामलों में चार को कैद

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जुर्माना भी लगाया, स्पेशल कोर्ट ने एक दिन में चार मामलों में दिया फैसला
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बरेली। दुष्कर्म, छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के चार अलग-अलग मामलों में शनिवार को स्पेशल कोर्ट ने चार दोषियों को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
थाना सुभाषनगर के एक मोहल्ले की महिला ने 30 सितंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि मोहल्ले के ही रोहित ने उनकी नाबालिग पौत्री से दुष्कर्म किया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट संख्या दो ने सुनवाई के बाद रोहित को 20 साल कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट संख्या एक ने पाॅक्सो एक्ट में दोषी को तीन साल कठोर कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। थाना प्रेमनगर में 21 सितंबर 2022 को सुभाषनगर थाने के मोहल्ला मढ़ीनाथ गणेश नगर के आशू कश्यप के खिलाफ महिला ने नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट ने थाना फतेहगंज पूर्वी के गांव भगवानपुर कुंदन निवासी महेंद्र को तीन साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। महिला ने उसके खिलाफ नाबालिग बेटी से छेड़खानी का आरोप लगाते हुए पांच सितंबर 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। न्यायालय पाॅक्सो कोर्ट संख्या तीन बारादरी थाना क्षेत्र के मोहल्ला जोगी नवादा निवासी प्रमोद राठौर को तीन साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उसके खिलाफ 28 जनवरी 2016 को एक महिला ने अपनी नाबालिग बहन से छेड़खानी का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। संवाद
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गैंगस्टर एक्ट में एक को तीन साल कैद, पांच हजार जुर्माना



बरेली। स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट कोर्ट संख्या पांच ने गैंगस्टर में एक को तीन साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। तत्कालीन थानाध्यक्ष भुता ने थाना भुता में फरीदपुर के मोहल्ला भूरे खां की गौटिया निवासी रौनक शाह के खिलाफ गैंगस्टर की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कोर्ट में उसने जुर्म कुबूल कर लिया। संवाद
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