फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bareilly News: पिता ने दर्ज कराई अपहरण की रिपोर्ट, बेटी बोली- अपनी मर्जी से गई; मुंबई में प्रेमी से रचाई शादी

Mon, 15 Dec 2025 03:45 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली

सार

बरेली में पीड़ित लड़की के बयानों के आधार पर कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी युवक को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। लड़की के पिता ने युवक पर अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अपनी बेटी को नाबालिग बताया था। 
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : freepic
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

बरेली में स्पेशल जज कुमार मयंक ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी अलीगढ़ के जवां थाना क्षेत्र के गांव नगोला निवासी पारस ठाकुर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। पीड़िता ने पुलिस को धारा 180 के तहत और फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 183 के तहत पारस के पक्ष में बयान दिया है। आरोपी 17 सितंबर से जेल में है।

विज्ञापन


बहेड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने 20 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 19 अगस्त को दोपहर उसकी 17 वर्षीय बेटी घर पर बिना कुछ बताए चली गई। जांच में पारस पाठक का नाम प्रकाश में आया। जेल में बंद आरोपी ने जमानत के लिए अर्जी दी थी। उसके वकील ने तर्क दिया कि लड़की की आयु 19 वर्ष है। उसने हाईकोर्ट में भी रिट दायर कर शादी करने की बात कही है। 

मुंबई में प्रेमी से की थी शादी 
लड़की ने धारा 183 के तहत बयान दिया है कि वह पारस ठाकुर को पांच-छह महीने से जानती है। दोनों एक-दूसरे को पसंद करते हैं। दोनों शादी करना चाहते थे। जाति अलग होने के कारण घर वालों ने इन्कार कर दिया। इस कारण वह अपने घर पर बिना बताए दिल्ली चली गई। उस समय पारस मुंबई में था। उसने पारस को पूरी बात बताकर कहा कि मुझे ले जाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इस पर पारस ने उसे मुंबई बुला लिया। वहां दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। 
विज्ञापन


दोनों पति-पत्नी की तरह 23 दिन मुंबई में रहे। युवती ने अपनी मर्जी से शादी की बात कही। यह भी कहा कि वह पारस के साथ रहना चाहती है। पीड़िता के बयानों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें