बरेली। स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट ने हत्या में दोषी बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र की रामगंगा नगर कॉलोनी निवासी काशीनाथ और रोहित (पिता-पुत्र) को सोमवार को आजीवन कारावास और 60-60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों ने परिवार की युवती को ले जाने के आरोपी के भाई की घर में घुसकर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी।
रामगंगा नगर निवासी क्रांति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई सतनाम पड़ोसी काशीनाथ के परिवार की युवती को ले गया था। इससे काशीनाथ रंजिश मानता था। नौ जुलाई 2019 को काशीनाथ और उसका बेटा रोहित पूर्वाह्न 11 बजे उसके घर में घुस आए।
उसका भाई कमल उर्फ छोटू बिस्तर पर लेटा था। पिता-पुत्र ने कमल पर चाकुओं से हमला कर दिया। इससे वह गंभीर घायल हो गया। आरोपी कमल को मरा हुआ जानकर छोड़कर भाग गए। परिवार वाले कमल को अस्पताल ले जा रहे थे, उसकी रास्ते में ही मौत हो गई।
विवेचना के बाद पुलिस ने काशीनाथ और रोहित के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों को घर में घुसने और हत्या के आरोपों में दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
दहेज हत्या के दोषी पति को 10 साल की कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना
बरेली। स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट अशोक कुमार यादव ने दहेज हत्या के दोषी शेरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव रमपुरा निवासी जोगेंद्र को सोमवार को 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को दो माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव लभेड़ा दुर्गा प्रसाद निवासी रामौतार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी बहन विद्या की शादी 23 अप्रैल 2023 को जोगेंद्र के साथ की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही जोगेंद्र दहेज के लिए विद्या को प्रताड़ित करने लगा। छह अगस्त 2023 की रात जोगेंद्र ने अपने भाइयों वीरेंद्र, राजू, धर्मेंद्र, राजेंद्र और भाभियों अनीता, किरन, ममता व बीरा के साथ मिलकर विद्या की हत्या कर दी। विवेचना के बाद पुलिस ने जोगेंद्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जाेगेंद्र को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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दुष्कर्म और आईटी एक्ट के आरोपी सौतेले भाई को जमानत नहीं
बरेली। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नम्रता अग्रवाल ने नाबालिग सौतेली बहन के साथ दुष्कर्म करने और उसके अश्लील फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। कोतवाली में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह और परिवार के लोग काशीपुर गए थे। घर पर नाबालिग बेटी अकेली थी। मौका पाकर सौतेले भाई ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इससे पहले भी वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बेटी का यौन शोषण कर चुका है।