बरेली। शिक्षा विभाग ने एक बार फिर कोटपा एक्ट को याद करते हुए शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर सख्ती करने का निर्देश जारी किया है। ऊपर से निर्देश आने के बाद संयुक्त शिक्षा निदेशक ने मंडल के सभी डीआईओएस को कोटपा एक्ट का सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया है। इस बार तंबाकू सेवन करने वाले छात्रों पर दो सौ रुपये और स्कूलों के पास तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों पर एक लाख तक के जुर्माने की भी पाबंदी लगाई गई है।
शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) मंजू शर्मा की ओर से जारी आदेश पर संयुक्त शिक्षा निदेशक ने स्कूल परिसर और उसके सौ मीटर के दायरे में कोटपा एक्ट 2003 का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। शिक्षण संस्थानों को दो साइनेज बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। एक बोर्ड स्कूल परिसर के अंदर लगाया जाएगा जिस पर पर परिसर में तंबाकू सेवन करने वाले छात्रों पर दो सौ रुपये का जुर्माना लगाने की चेतावनी होगी और दूसरे बोर्ड पर तंबाकू वर्जित क्षेत्र स्पष्ट किया जाएगा। इस बोर्ड पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की जानकारी देने के निर्देश हैं। इसके तहत स्कूल गेट से सौ मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने पर एक लाख रुपये तक जुर्माने या छह महीने की कैद की चेतावनी लिखी जाएगी। सभी डीआईओएस को प्रशासन के सहयोग से स्कूलों के पास ऐसे दुकानों को हटाकर यह बोर्ड लगवाने को कहा है। हालांकि संयुक्त शिक्षा निदेशक के निर्देश पर अफसर कितनी मुस्तैदी दिखाते हैं, यह भविष्य के गर्त में है।