लिहाजा, अक्तूबर, 2025 में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भूमि प्रकरण में फैसला इस्लाम साबिर के पक्ष में दे दिया। आदेश की कॉपी मिलने के बाद प्रशासन हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इधर, प्रशासन की कमजोर पैरवी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने प्रकरण में कुछ दिन पहले की इस्लाम साबिर के पक्ष में फैसला दे दिया। अब प्रशासनिक अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि आदेश की समीक्षा कर आगे कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा।
एडीएम सिटी सौरभ दुबे ने बताया कि सीलिंग भूमि प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है, उसकी समीक्षा कर आगे कार्रवाई करने का निर्णय लेंगे, सीलिंग भूमि इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे।
सपा विधायक शहजिल इस्लाम ने बताया कि भूमि प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट से हमारी जीत हुई है, शुरुआत से हम यह कह रहे थे कि यह भूमि अर्बन सीलिंग की नहीं है, अब हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में निर्णय देकर मुहर लगा दी है। आदेश की कॉपी अभी मिली नहीं है। जल्द भूमि अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया पूरी करेंगे।