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रेरा का जुर्माना न भरने वाले दो बिल्डरों की संपत्ति कुर्क होगी

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बरेली। रियल एस्टेट को मजबूत बनाने के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद अब रेरा ने घोटालेबाज बिल्डरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नियमानुसार कॉलोनी न बनाने और ग्राहकों को समय से कब्जा न देने के मामले में रेरा ने बरेली के चार मामलों में तीन बिल्डरों पर 1.70 करोड़ का जुर्माना ठोका था। एक बिल्डर ने तो हाईकोर्ट के निर्देश पर 30 फीसदी रकम जमा कर दी, अब बाकी दो बिल्डरों की चल संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एडीएम वित्त ने शुक्रवार को कलक्ट्रेट में संबंधित अफसरों को इसकी तैयारी का निर्देश दिया।
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रेरा की गाइडलाइंस के मुताबिक कॉलोनी में बिल्डरों को पार्क, पार्किंग समेत कई जरूरी सुविधाएं देनी होती हैं। हर तीन महीने में ग्राहकों से ली गई धनराशि और निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट भी रेरा को देनी होती है। कई और कड़े प्रावधान भी पूरे करने होते हैं। रेरा के सामने इन प्रावधानों के उल्लंघन के कई मामले आने के बाद तीन बिल्डरों पर जुर्माना लगाया गया था। सिविल लाइंस के एक बिल्डर पर रेरा ने करीब 1.25 करोड़ का जुर्माना लगाया तो वह हाईकोर्ट चला गया। अप्रैल में हाईकोर्ट के आदेश पर उसने 30 फीसदी रकम भी जमा कर दी। दूसरे बिल्डर पर रेरा ने दो मामलों में 11.66 लाख और 7.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इस बिल्डर पर दोनों मामलों में 6.87 लाख और 5.80 लाख रुपये से ज्यादा रकम बाकी है। सिविल लाइंस के ही तीसरे बिल्डर पर भी रेरा ने 19.24 लाख का जुर्माना लगाया था। उससे कोई वसूली नहीं हो सकी। हाईकोर्ट में विचाराधीन मामले को छोड़कर बाकी दोनों बिल्डरों से वसूली न होने पर अब उनकी चल संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

कई मामलों में रेरा ने जुर्माने की कार्रवाई की थी। इसकी समीक्षा भी हुई है। दो बिल्डरों के जुर्माना न जमा करने पर उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई चल रही है। - मनोज कुमार पांडेय, एडीएम वित्त
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