प्लॉट खरीदते वक्त दिखाएं सतर्कता
बीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि शहर व आसपास के क्षेत्र में किसी तरह की जमीन और प्लॉट खरीदते समय विक्रेता से मानचित्र स्वीकृति संबंधी अभिलेख मांगें। अभिलेख की बीडीए कार्यालय में जांच करा लें। कॉलोनी विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं, इसकी जांच के बाद ही प्लॉट खरीदें। बीडीए उपाध्यक्ष ने भी अनधिकृत निर्माण/अवैध कॉलोनियों के प्रति लोगों को सतर्क किया है।