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Bareilly News: यातायात नियमों के उल्लंघन पर आपराधिक कार्रवाई होगी कम

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बरेली। वाहन चालकों पर अब यातायात नियमों के उल्लंघन पर आपराधिक कार्रवाई कम होगी। मोटर यान अधिनियम से जुड़े नए प्रावधान 15 अगस्त से लागू किए जाएंगे। इन बदलावों का उद्देश्य वाहन चालकों के लिए नियमों को अधिक सरल बनाना व छोटे नियमों को तोड़ने पर कार्रवाई कम करना है।
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नए नियमों में सबसे बड़ा बदलाव ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर है। लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद अब 30 दिन तक उसे प्रभावी माना जाएगा। वहीं, लाइसेंस का नवीनीकरण समाप्ति से एक साल पहले तक कराया जा सकेगा, हालांकि इसकी प्रभावी तारीख लाइसेंस की समाप्ति तिथि से होगी।
वाहन पंजीयन और स्वामित्व हस्तांतरण से जुड़े मामलों में अपील व प्रक्रिया की अवधि 14 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई। दुर्घटना मुआवजे में मिलने वाली राशि को मुआवजे से अलग रखने का प्रावधान किया गया है।
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पहली बार चेतावनी, दूसरी बार लगेगा अर्थदंड
कुछ मामलों में पहली बार गलती पर चेतावनी, जबकि दोबारा उल्लंघन पर अर्थदंड लगाया जाएगा। हालांकि दुर्घटना, खतरनाक ड्राइविंग व गंभीर सड़क सुरक्षा उल्लंघनों में कड़ी कार्रवाई के प्रावधान बने रहेंगे।

ये प्रमुख बदलाव

ड्राइविंग लाइसेंस - समाप्ति के बाद 30 दिन तक प्रभावी रहेगा।
नवीनीकरण - समाप्ति से एक साल पहले आवेदन संभव।

पंजीयन व स्वामित्व - संबंधित अवधि 14 से बढ़कर 30 दिन।
छोटे उल्लंघन - पहली बार चेतावनी, दोबारा गलती पर पेनाल्टी।
बिना परमिट वाहन - पहली बार 10 हजार व पुनरावृत्ति पर 20 हजार तक दंड।
हॉर्न व साइलेंस जोन :-पहली बार चेतावनी, दोबारा एक से दो हजार पेनाल्टी।
बिना बीमा वाहन - जुर्माने की जगह नई पेनाल्टी आधारित व्यवस्था।
वर्जन ...
मोटरयान अधिनियम के तहत नए प्रावधान 15 अगस्त से लागू किए जाएंगे। अभी तक नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थदंड के साथ चालान किया जाता है। अब उसमें बदलाव करते हुए चालान के बाद कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां तय किया जाएगा कि कितना अर्थदंड लगेगा। - प्रणव झा, आरटीओ प्रवर्तन
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