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अनारकली बालिग है.. जहां चाहे जा सकती है

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बरेली। प्रेमी के साथ गई युवती जब मेडिकल में बालिग निकली तो कोर्ट ने उसके बयान सुनने के बाद उसके निर्णय के मुताबिक पति के साथ भेज दिया। युवती के पिता ने युवक पर अपहरण और एससी-एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था।
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विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट शकील अहमद खान की अदालत में यह चर्चित मामला चल रहा था। अनारकली नाम की युवती के पिता ने भोजीपुरा थाने में रिपोर्ट कराई थी कि वे दलित वर्ग से जुड़े हैं। दूसरी बिरादरी का युवक अपने साथियों की मदद से उनकी बेटी को अगवा कर ले गया। पिता ने बेटी को नाबालिग बताया था। बाद में भोजीपुरा पुलिस ने अनारकली और उसके प्रेमी को तलाश कर लिया। मेडिकल परीक्षण में अनारकली बालिग पाई गई तो कोर्ट ने अनारकली को तलब कर बयान दर्ज किए। अनारकली ने बताया कि वह पिछले महीने अपनी मर्जी से प्रेमी अजय के साथ गई थी। 26 अप्रैल को उन्होंने दिल्ली में शादी कर ली। वह बालिग है और पति अजय के साथ रहना चाहती है। अनारकली के अधिवक्ता अब्दुल शाहिद ने संदेह जताया कि कहीं और भेजने से नवदंपती की जान को खतरा हो सकता है। कोर्ट ने अनारकली को उसकी इच्छा के मुताबिक पति के साथ भेजने का आदेश दिया। सीओ नवाबगंज जगमोहन सिंह बुटोला से कहा कि वह उसे बताई गई जगह तक पहुंचाकर आएं और सुरक्षा के लिहाज से संपर्क में रहें।
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