नगर के मोहल्ला मुन्नूगंज निवासी एक युवक ने पत्नी की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव बोरी में बंद कर सरायन नदी में फेंक दिया। सोमवार दोपहर सड़ा गला शव मिलने से घटना का खुलासा हुआ। आरोप है कि प्रेम संबंधों के चलते हत्या की गई। आरोपी पति पुलिस की हिरासत में है।
सोमवार दोपहर कोतवाली क्षेत्र में न्यू बाईपास और सिकंद्राबाद रोड के लिंक मार्ग पर अलियापुर गांव के पास सरायन नदी में बोरे में महिला का शव मिला। कई दिन पुराना होने के कारण शव सड़ चुका है। शव की शिनाख्त कपड़ों के आधार पर ग्राम पंचायत पुनर्भु ग्रंट इस्लाम नगर कॉलोनी निवासी तस्लीम, सलमान और तौसीफ ने अपनी बहन 25 वर्षीय सब्बो के रूप में की। भाई तस्लीम ने बताया कि मोहल्ला मुन्नूगंज निवासी महफूज ने उसकी बहन शब्बो के साथ करीब आठ वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया था। दोनों के तीन बच्चे हैं। महफूज किसी और लड़की के लिए आए दिन शब्बो को पीटता था। नौ अगस्त की रात से ही उसकी बहन लापता थी जबकि महफूज ने उसे 10 अगस्त की दोपहर शब्बो के लापता होने की सूचना दी। उसके बाद तस्लीम ने कोतवाली में बहनोई महफूज और उसके मामा वसीम के खिलाफ सब्बो के साथ मारपीट कर लापता करने की तहरीर दी थी।
आरोप है कि कोतवाली पुलिस ने आरोपी महफूज को कोतवाली में 24 घंटे रोकने के बाद पूछताछ कर छोड़ दिया कि तलाश करो। पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया था। 15 अगस्त सोमवार दोपहर तलाश करने के दौरान सरायन नदी में शव मिला, जिसे पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति को पकड़ लिया है। पूछताछ की जा रही है।
पति ने कबूला जुर्म... कहा- प्रेम संबंधों के चलते की हत्या
महफूज ने पुलिस को दिए बयान में उल्टा पत्नी पर आरोप लगाए। उसने गला दबाकर हत्या करने की बात स्वीकारी और कहा कि साक्ष्य छिपाने के लिए उसने बोरी में लाश के साथ कई ईंटें भी भर दीं ताकि शव डूब पानी में उतराए नहीं।
घटना के बाद मकान मालिक ने खाली कराया मकान
घटना के बाद इस्लाम नगर कॉलोनी में किराए पर रह रहे आरोपी महफूज के पिता यासीन से मकान मालिक ने मकान खाली करा लिया। वृद्ध पिता यासीन ने बताया कि वह मूल रूप से शारदा नगर पुलिस चौकी क्षेत्र के गांव बड़ागांव बहेड़ा के रहने वाले हैं। परिवार का पालन पोषण और रोजीरोटी के लिए करीब 15 वर्षों से गोला में किराए पर रह रहे हैं।
‘आरोपी ने प्रेम संबंधों के चलते घटना को अंजाम देने और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से सब फेंकने की बात स्वीकारी है। धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी पुलिस की हिरासत में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।’
- राजेश कुमार सीओ गोला