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रिश्वत लेने के आरोपी दरोगा की जमानत अर्जी खारिज

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बरेली। रिश्वत लेने के आरोपी कांकर टोला पुलिस चौकी के तत्कालीन प्रभारी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन उमेशचंद्र पांडे ने किया। दरोगा योगेश गौतम के खिलाफ चक महमूद के रहने वाले मोबीन खां ने 29 अक्तूबर को शिकायत की थी। इसमें दरोगा पर छेड़छाड़ के मुकदमे से एक अभियुक्त का नाम निकालने के एवज 25 हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। इस पर 30 अक्तूबर को एंटी करप्शन की टीम ने आरोपी दरोगा को कांकर टोला पुलिस चौकी में रिश्वत लेते रंगे हाथोें गिरफ्तार कर लिया था। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील आशुतोष दुबे ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने अभियुक्त दरोगा योगेश गौतम की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
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