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धौराटांडा में भाई-बहन की हत्या करने वाले को उम्रकैद

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बरेली। धौराटांडा में 13 साल पहले पुरानी रंजिश में भाई-बहन की हत्या के मामले में आरोपी पर दोष साबित होने के बाद अदालत ने बृहस्पतिवार को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। दोहरे हत्याकांड के दो आरोपी थे जिनमें से एक की कुछ साल पहले मौत हो चुकी है।
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धौराटांडा में 30 सितंबर 2006 को इम्तियाज उर्फ बाबू की 17 वर्षीय बेटी महलका बानो और छह वर्षीय बेटे निहाल अहमद की हत्या कर दी गई थी। इम्तियाज ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर में कहा था कि वह सुबह 10 बजे दोनों को घर पर छोड़कर शीशगढ़ के गांव बकैनिया गया था। दोपहर ढाई बजे लौटा तो घर के दरवाजे अंदर से बंद थे। उसके काफी आवाज लगाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो उसने बाहर से हाथ डालकर दरवाजे की कुंडी खोली। अंदर पहुंचा तो देखा कि उसकी बेटी महलका की लाश पड़ी हुई थी। उसकी गर्दन धारदार हथियार से काट दी गई थी। बेटे के गले में भी नाड़े का फंदा लगाकर खूंटी से लटका दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद शाहिद उर्फ गुडडु और इमरान के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। इमरान की मुकदमे के दौरान मौत हो गई। कोर्ट ने मुहम्मद शाहिद उर्फ गुडडू को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत के आदेश के मुताबिक जुर्माने की रकम में से तीस हजार रुपये मृतकों के मां-बाप को दिए जाएंगे।
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