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मारपीट में तीन साल की कैद

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बरेली। सगे भाई से मारपीट करने के दोषी व्यक्ति को अदालत ने तीन साल कैद की सजा सुनाई। सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ ने किया। घटना थाना कोतवाली की है जिसकी रिपोर्ट परवेज की पत्नी काशिफा फरहीन ने लिखाई। रिपोर्ट में कहा कि उसके पति परवेज का उसके भाई नावेद व पिता मुख्तयार अहमद से संपत्ति का विवाद था। 17 फरवरी 10 को परवेज को बांसमंडी वाली दुकान पर बुलाया। वहीं पर विवाद में नावेद ने उसके पति के चाकू मार दिया। अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह पेश किए। अदालत ने अभियुक्त नावेद को दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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