बरेली। पेट्रोल पंप मलिक को लूटने के आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। यह आदेश विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट ने किया। घटना की रिपोर्ट वादी जितेंद्र मोहन देवल ने 10 जुलाई 19 को थाना नवाबगंज में लिखाई। रिपोर्ट में कहा कि गांव बरौर में उसका पेट्रोल पंप है। घटना वाले दिन वह पेट्रोल पंप से घर के लिए रात आठ बजे चला। जैसे ही वह पिपरा निगाही व लाईखेड़ा के पास पहुंचा तो बाइक पर सवार दो लोगों ने उसके सिर से तमंचा सटा दिया और आंख में मिर्ची पाउडर डाल दिया। अभियुक्तगण ने उससे दो लाख 95 हजार रुपये व अन्य सामान लूट लिया। बाद में पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनके पास से पचास हजार रुपये भी बरामद किए। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील रीत राम राजपूत ने जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया। कोर्ट ने अभियुक्त सलीम की जमानत अर्जी खारिज कर दी।