बरेली। एससी-एसटी का झूठा मुकदमा दर्ज कराकर पीड़ित होने के नाम पर सरकारी मदद हड़पने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ सुभाषनगर थाने में कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की गई है।
सुभाषनगर क्षेत्र के गणेश नगर निवासी जोगराज ने वर्ष 2012 में मोहल्ले के ही अरविंद शर्मा से झगड़ा होने के बाद उसके खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने अरविंद को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जोकि अब जमानत हैं। कोर्ट में ट्रायल के दौरान एससी-एसटी एक्ट का मामला झूठा पाया गया। पुलिस के मुताबिक, इस बीच जोगराज और अन्य पीड़ितों ने कानून का गलत इस्तेमाल कर सरकार से मिलने वाली धनराशि ले ली। मामला झूठा पाया जाने पर कोर्ट ने जोगराज द्वारा पीड़ित होने के नाम पर प्रति व्यक्ति ली गई लाखों की मदद वापस लेने के आदेश पुलिस को दिए हैं। साथ ही उसकी जमा की गई सिक्योरिटी मनी भी खत्म कर दी गई। इससे पहले 10 जुलाई को भी सुभाषनगर निवासी मीना कुमारी के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मीना ने भी झूठी एससी-एसटी एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराकर सरकारी मदद हड़पी थी। पुलिस के मुताबिक मामले में तीन पीड़ितों को प्रति व्यक्ति डेढ़-डेढ़ लाख रुपये की मदद मिली थी।