फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

स्मैक रखने के आरोपी को दो साल की कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
बरेली। स्मैक रखने के आरोपी को अदालत ने दो साल कैद की सजा सुनाई। सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश उमेश चंद्र पांडे ने किया। अभियुक्त नीरज उर्फ चिंटू को पुलिस दल ने 12 नवंबर 16 को रात के तकरीबन 11 बजे प्लेटफॉर्म नंबर चार से 20 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया और एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील आशुतोष दुबे ने पक्ष रखा। कोर्ट ने अभियुक्त को गैर कानूनी स्मैक रखने के आरोप में दो साल कैद की और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें