धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद नवाबगंज नगरपालिका चेयरमैन शहला ताहिर की जमानत अर्जी पर सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह की अदालत में 31 जनवरी को सुनवाई होगी। बीते दिन सीजेएम कोर्ट ने शहला की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। वर्ष 2003 में नगर पालिका अध्यक्ष राजीव अग्रवाल टीटी ने शहला एवं उनके पति डॉ. ताहिर के खिलाफ धोखाधड़ी से फर्जी आदेश बनाकर पीलीभीत नगरपालिका में ईओ के पद ज्वाइन करने के बाबत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 17 जनवरी 2018 को शहला ताहिर को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 23 जनवरी को उन्हें पीलीभीत कोर्ट में पेश किया गया। बीते दिन सीजेएम विकास नागर की अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद गुरुवार को सेशन कोर्ट अर्जी दी गई जिस पर सुनवाई के लिए 31 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई।