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Bareilly News: कूटरचित समझौतानामा पर पॉक्सो एक्ट में लगाई फाइनल रिपोर्ट, कोर्ट ने किया रद्द

Mon, 01 Jun 2026 12:48 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
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बरेली। स्पेशल जज हेमेंद्र कुमार सिंह ने पॉक्सो एक्ट में पुलिस की ओर से दाखिल की गई फाइनल रिपोर्ट 29 मई को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि विवेचना अधूरी और त्रुटिपूर्ण है। आश्चर्य की बात है कि दो आरोपियों के नाम निकालने से पहले विवेचक ने उनके बयान भी दर्ज नहीं किए। कूटरचित समझौतानामे को लेकर भी कोई विवेचना नहीं की गई।
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मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र में नैनीताल रोड स्थित एक शिक्षण संस्थान में सातवीं के छात्र से दुष्कर्म का है। इस प्रकरण में कोर्ट के आदेश पर 15 फरवरी 2024 को प्रेमनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोपियों में प्रधानाचार्य और अधीक्षक समेत कई नाबालिग भी शामिल हैं। ऐसे में प्रधानाचार्य और अधीक्षक को भी क्लीनचिट देते हुए अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई थी। वादी ने प्रोटेस्ट किया और समझौतानामे को कूटरचित बताया। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित ने अपने बयान में घटना का समर्थन किया है, लेकिन विवेचक ने सतही तरीके से जांच की।
पीड़ित ने अपने साथ हुए बुरे काम की शिकायत प्रधानाचार्य व अन्य अधिकारियों से की, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की। ऐसे में वह भी पॉक्सो एक्ट के आरोपी बनते हैं। विवेचक ने इस बिंदु़ को भी शामिल नहीं किया। कोर्ट ने अंतिम रिपोर्ट निरस्त करते हुए इंस्पेक्टर प्रेमनगर को पुनर्विवेचना का आदेश दिया है।
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बालक से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, 25 हजार रुपये जुर्माना
बरेली। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट (कोर्ट संख्या-दो) ने 12 साल के बालक से दुष्कर्म के दोषी बारादरी थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले के निवासी भूरे उर्फ अशरफ को शनिवार को 20 साल की कड़ी कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
बारादरी थाना क्षेत्र की महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि छह नवंबर 2020 को भूरे उसके 12 साल के बेटे को फुसलाकर अपने साथ जोगी नवादा ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इससे बेटा बेहोश हो गया। भूरे उसके बेटे की जेब में 150 रुपये डालकर भाग गया। बेटा घर आया तो उसने पूरी बात बताई। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह गवाह पेश किए। पीड़ित बालक शुरू से लेकर अंत तक अपने बयानों पर अडिग रहा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने भूरे को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
पॉक्सो एक्ट में दोषी सौतेले पिता को पांच साल की कैद

बरेली। स्पेशल जज (कोर्ट संख्या-तीन) ने पॉक्सो एक्ट के दोषी सौतेले पिता को शनिवार को पांच साल की कड़ी कैद और 7,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
एक किशोरी ने वर्ष 2023 में इज्जतनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सौतेला पिता उस पर गलत नीयत रखता है। जब उसने यह बात अपनी मां को बताई तो पिता ने मां और उसे दोनों को पीटा, गालियां दीं और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह गवाह पेश किए। पुलिस ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
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