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अपहरण-दुष्कर्म मे सात साल कैद की सजा

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बरेली। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक व्यक्ति को सात साल कैद की सजा सुनाई।
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थाना शाही में दर्ज रिपोर्ट में पीड़िता की मां ने कहा कि घटना से दो साल पहले से वह एक गांव में किराए पर रहती थी और सोया फैक्ट्री में काम करती थी। पति एक मुकदमे में जेल में बंद था। इस वजह से बच्चे घर में अकेले रहते थे। उसके पड़ोस में रहने वाले कटरा शाहजहांपुर के संजीव गंगवार, उसकी बहन प्रीति और फर्रुखाबाद के दो और लोग ठेकेदारी का काम करते थे। 2 जून 2009 को दिन के एक बजे उसकी चौदह साल की लड़की को यह लोग बहला फुसला कर ले गए। पीड़ित को पुलिस ने 12 जुलाई 09 को अभियुक्त संजीव के साथ बरामद कर लिया। पुलिस ने संजीव और प्रीति के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सुरेश बाबू साहू ने पक्ष प्रस्तुत किया। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट श्रीकृष्ण चंद्र सिंह ने प्रीति को संदेह का लाभ देते हुए उस पर लगे आरोपों से बरी कर दिया। अभियुक्त संजीव को दोषी ठहराते हुए उसे सात साल कैद की सजा सुनाई और नौ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।संवाद
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