बरेली। आलमपुर जाफराबाद के ब्लॉक प्रमुख आदेश सिंह यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताया है। गौरतलब है कि जनवरी में ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसके खिलाफ आदेश यादव हाईकोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने आदेश दिया था कि अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान तो करा लिया जाए लेकिन उसका परिणाम बिना कोर्ट की अनुमति के घोषित किया जाए। इसके बावजूद पीठासीन अधिकारी ने वोटिंग कराने के साथ ही रिजल्ट भी घोषित कर दिया। हालांकि बाद में पीठासीन अधिकारी ने कोर्ट के ऑर्डर की जानकारी न होने की बात कहते हुए चुनाव का नतीजा रद्द कर दिया। आदेश यादव ने इसे कोर्ट की अवहेलना बताया। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी अपने आदेश में इस प्रक्रिया को असंवैधानिक बताया है।