बरेली। धोखाधड़ी के आरोप में जेल में बंद सपा नेता महेेश पांडे की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ने किया। महेश पांडे पर आरोप है कि उन्होंने न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तथ्यों को छुपाकर झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। अपने बचाव मेें अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसे राजनैतिक दबाव में झूठा फंसाया गया है। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज करने का आदेश दिया।