बरेली। लेखपाल से लूट के आरोपी फरीदपुर के गांव सितारगंज के प्रधान की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। यह आदेश विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने किया।
घटना की रिपोर्ट कपिल कुमार चकबंदी लेखपाल ने 30 मई को थाना प्रेमनगर में लिखवाई थी। रिपोर्ट में कहा कि घटना वाले दिन शाम को गढ़ी चौकी के पास चार बाइक सवारों ने उनका बैग लूट लिया। इसमें सरकारी कागजात थे। पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जिन्होंने ग्राम प्रधान भगवान दास का घटना में शामिल होना बताया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील राजेश्वरी गंगवार ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने अभियुक्त भगवान दास की जमानत अर्जी खारिज कर दी। ब्यूरो