बरेली। नाबालिग से दुष्कर्म में आरोपी को दोषी ठहराते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सुनील कुमार यादव की अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई। अलीगंज थाना क्षेत्र की घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने 22 जून 14 को दर्ज कराई थी । रिपोर्ट में कहा था कि घटना वाले दिन वह अपने परिवार के साथ एक दाह संस्कार में शामिल होने गया था। घर पर उसकी 14 साल की बेटी अकेली थी। करीब एक बजे गांव का तालेवर उसके घर में तमंचा लेकर घुस आया और उसकी बेटी को अकेला पाकर उसे धमकाया। तमंचे के जोर पर उससे बलात्कार किया। बाद में वह पीड़िता को जान से मारने की धमकी देता हुआ चला गया। पिता जब शाम को घर लौटे तो बेटी ने उन्हें पूरा वाक्या बताया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील रीत राम राजपूत ने पक्ष रखा। कोर्ट ने अभियुक्त तालेश्वर को दोषी ठहराते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई । इसके अलावा उस पर 56 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने जुर्माने की रकम में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश किया।