बरेली। जानलेवा हमले में एडीजे-14 अभय कृष्ण तिवारी ने दो लोगों को छह-छह साल कैद और11-11 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। कोतवाली के मोहल्ला बिहारीपुर खत्रीयान के मनोज शास्त्री ने 13 अक्तूबर 2009 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका मकान और दुकान बंटवारे का केस कोर्ट में विचाराधीन है। वह दुकान में पेंट कर रहा था। इसी दौरान सुधीर, दिनेश शर्मा पहुंचे और गालियां देने लगे। विरोध करने पर मारपीट कर गंभीर घायल कर दिया। कोर्ट ने सुधीर, दिनेश शर्मा को दोषी पाया। दोनों को छह-छह साल कैद और जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी सोनी बी मलिक ने की। एक नाबालिग आरोपी के मामले को जुवेनाइल कोर्ट देख रहा है।