ट्रक बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोपी बरी
अपर सिविल जज मंजुला मिश्रा ने ट्रक बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोपी बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के गांव पदारथपुर निवासी अजमत अली को दोषमुक्त करार दिया है। अनीस मियां ने कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अजमत अली ने 29 फरवरी 2017 को अपना ट्रक 1.70 लाख रुपये में बेचा था। तय हुआ था कि लोन की किस्तें अनीस देगा।
अनीस के अनुसार, उसने ट्रक ठीक कराने में 1.40 लाख रुपये लगाए और फाइनेंस की किस्त के रूप में 70 हजार रुपये भुगतान किया। 16 अप्रैल 2018 को अजमत अली ने उससे ट्रक की चाबी छीन ली और एक अन्य साथी के साथ मिलकर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अजमत अली को दोषमुक्त करार दिया है।