युवती के भाई-बहन ने घटना से किया इन्कार
गवाह के रूप में युवती के भाई और बहन ने ऐसी किसी घटना से इन्कार कर दिया। युवती भी बयान से मुकर गई। उसने कोर्ट में कहा कि वह भानेंद्र से प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी। भानेंद्र ने टालमटोल किया तो वह एक वकील के पास गई। वकील ने उससे सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाकर तहरीर लिख दी।
उसके साथ भानेंद्र ने न तो दुष्कर्म किया, न ही जान से मारने की धमकी दी। उसका कोई वीडियो भी नहीं बनाया। कोर्ट ने अभियुक्त को दोषमुक्त करने के साथ युवती के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 के तहत वाद दर्ज कर कार्रवाई का आदेश दिया।