बरेली में स्पेशल जज कोर्ट संख्या तीन ने नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी अलीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी प्रदीप को उम्रकैद और 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना 30 जनवरी 2025 को हुई थी। फरवरी में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 10 माह में सुनवाई पूरी कर सोमवार को फैसला सुना दिया।
अलीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने प्रदीप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 30 जनवरी 2025 को उसकी नौ साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। प्रदीप मोबाइल दिखाने के बहाने उसे अपने मकान की छत पर ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। बदहवास हालत में बेटी घर पहुंची और घटना के बारे में बताया।
डॉक्टर के पास ले जाने पर उसने बताया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया। वहां से जेल भेज दिया गया। वह अभी जेल में ही है। जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की गई। अभियोजन ने 10 गवाह पेश किए। आरोपी को दोषी सिद्ध करने में पीड़िता और गवाहों के बयान ने अहम भूमिका निभाई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने प्रदीप को सजा सुनाई है।