राज्य सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूलों के लिए जारी शुल्क निर्धारण अध्यादेश का सख्ती से पालन कराने के लिए कमिश्नर डॉ. पीवी जगनमोहन ने मंडलीय कमेटी गठित कर दी। इसके तहत 20 हजार से ज्यादा फीस लेने समेत अध्यादेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले कान्वेंट या अन्य निजी स्कूलों पर पहली बार जांच में साबित होने पर एक लाख और दूसरी बार नियमों का उल्लंघन करने पर पांच लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तीसरी बार भी नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
मंडलायुक्त ने बताया कि मंडलीय कमेटी गठित होने के बाद बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बदायूं के जिलाधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी और डीआईओएस के माध्यम से अध्यादेश के नियमों का पालन कराएंगे। अगर कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करता है तो डीएम अपनी रिपोर्ट मंडलायुक्त को भेजेंगे। इस पर मंडल कमेटी संबंधित स्कूल पर कार्रवाई करेगी। कमिश्नर ने कहा कि पैरेंट्स सीधे मंडल कमेटी से भी शिकायत कर सकते हैं। मंडल कमेटी उस स्कूल की जांच करेगी। शिकायत सही मिलने पर मंडलीय कमेटी अधिकतम सीमा तक स्कूल पर जुर्माना लगाने और मान्यता रद्द करने की कार्रवाई तक कर सकती है। मंडलीय कमेटी का गठन होने के बाद डीआईओएस ने भी प्राइवेट स्कूलों को आदेश जारी कर नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।