बरेली। अब बरेली विकास प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग के अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के बिना कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण नहीं होगा। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में ये प्रपत्र जमा कराने होंगे। इसके बाद ही पंजीकरण होगा।
फिलहाल, शहर में सिर्फ 172 कोचिंग ही पंजीकृत हैं, जबकि करीब 700 संस्थान अवैध रूप से संचालित हो रहे है। इनके पास न तो बीडीए की एनओसी है, न ही अग्निशमन विभाग की। रामपुर गार्डन, डीडीपुरम और राजेंद्र नगर जैसे पॉश इलाकों में मानकों को धता बताकर किराये के आवासीय भवनों में कोचिंग संचालित किए जा रहे हैं। इनमें न तो आपातकालीन निकास की उचित व्यवस्था है, न ही आग से निपटने के पर्याप्त इंतजाम। ऐसे संस्थानों के संचालक यदि एनओसी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं तो उनके संस्थानों पर ताला लगा दिया जाएगा।
लखनऊ की घटना के बाद मानक पूरे न करने वाले 15 कोचिंग सेंटरों को बीडीए सील कर चुका है, जबकि 45 अन्य को नोटिस जारी किए गए हैं। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉ. आरके गोस्वामी ने बताया कि छात्रों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सभी कोचिंग संचालकों को हर हाल में फायर सेफ्टी और बीडीए की एनओसी दिखानी ही होगी।