बरेली में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की तरफ से एक साल पहले सीएमओ को 6.68 लाख रुपये की आरसी जारी हुई और कुर्की के आदेश भी हुए, लेकिन अभी तक सीएमओ ने यह धनराशि जमा नहीं की है। आरसी की धनराशि वसूली के लिए सदर तहसील के राजस्व अमीन आए दिन सीएमओ के चक्कर काट रहे हैं। सीएमओ से यह धनराशि सात प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर से मार्च 2011 से वसूली जानी है।
बताया जा रहा है कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में प्रेमवती के मामले में 2013 में निर्णय हुआ था। इसमें सीएमओ की ओर से पीड़ित पक्ष के लिए 6,67,800 रुपये जमा करने का आदेश पारित हुआ था, लेकिन यह पैसा जब न्यायालय में जमा नहीं किया गया तो पीठासीन अधिकारी ने 30 मार्च 2024 को डीएम को पत्र लिखकर सीएमओ से मय ब्याज के धनराशि वसूली के लिए आरसी जारी कर दी थी, लेकिन निर्धारित अवधि बीतने के काफी समय बाद भी विपक्षी फेमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से सीएमओ की तरफ से संबंधित प्रतिकर की धनराशि न्यायाधिकरण में जमा नहीं की गई। इस मामले में पहले भी सीएमओ को रिमांडर भेजा है।
सीएमओ ने किया था ये अनुरोध
एसडीएम सदर ने सीएमओ स्तर से बकाया धनराशि न्यायाधिकरण में जमा नहीं करने पर कुर्की के भी आदेश जारी किए थे, लेकिन सीएमओ के पास मौजूद वाहन प्राइवेट होने से प्रशासन उसे कुर्क नहीं कर सका। उधर, सीएमओ ने भी कुर्की आदेश स्थगित कराने के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी से अनुरोध किया। उन्होंने पीठासीन अधिकारी को बताया है कि धनराशि की मांग महानिदेशक परिवार कल्याण से की है। पैसा मिलते ही क्षतिपूर्ति की धनराशि वह जमा करा देंगे। फिलहाल, पैसा मिलने तक एसडीएम सदर की तरफ से जारी संपत्ति की कुर्की का आदेश स्थगित करने के लिए निर्देश जारी करा दिए जाएं।