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ग्रीन बेल्ट की 20 बीघा जमीन पर बन रही कॉलोनी पर बीडीए ने चलाया बुलडोजर

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बरेली। पीलीभीत बाईपास पर मुड़िया अहमदनगर में करीब 20 बीघा ग्रीन बेल्ट में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर शनिवार को बीडीए की टीम ने बुलडोजर चलवा दिया। कॉलोनी में बनी सड़क और प्लाटों की बाउंड्री को तोड़ दिया गया। सात मकानों का निर्माण रुकवाकर उन्हें सील कर दिया गया। मकानों को न तोड़ने के पीछे बीडीए अधिकारियों ने सफाई दी कि यह कार्रवाई कमिश्नर कोर्ट के आदेश पर की गई। इस आदेश में निर्माणाधीन मकानों को तोड़ने का उल्लेख नहीं था।
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मुड़िया अहमदनगर में खसरा नंबर-183 और 184 पर करीब 20 बीघा जमीन ग्रीन बेल्ट के तौर पर चिह्नित थी। इसके बावजूद इस जमीन पर मैसर्स हाईटेक सिटी की ओर से अनाधिकृत तौर पर कॉलोनी विकसित की जा रही थी। बीडीए ने कॉलोनाइजर को नोटिस जारी करने के साथ उसके खिलाफ 2014 में केस भी दर्ज कराया था। मार्च 2014 में बीडीए ने कॉलोनी को ध्वस्त करने के आदेश दे दिए थे लेकिन कॉलोनाइजर ने इसके खिलाफ कमिश्नर कोर्ट में अपील कर दी। आठ जनवरी को कमिश्नर कोर्ट ने कॉलोनाइजर की अपील खारिज करते हुए आठ बीडीए को कॉलोनी को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया था। इसके बाद शनिवार को बीडीए के एक्सईएन राजीव दीक्षित टीम के साथ मुड़िया अहमदनगर में पहुंचे और इज्जतनगर पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करा दी। टीम ने यहां बनवाई गई सड़क-नाली और कई प्लाटों की बाउंड्री को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। करीब सात मकानों को निर्माण कार्य रोककर उन्हें सील कर दिया है। बीडीए ने खंडेलवालनगर में भी अनाधिकृत तौर से अतहर और मोहम्मद चांद की ओर से कराए जा रहे मकानों को सील कर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की है।
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