बरेली। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (कोटपा) के नियमों को अब कड़ाई से लागू करने की तैयारी है। सार्वजनिक स्थल पर विदेशी सिगरेट पर पीने पर अब 10 हजार तक का जुर्माना लगाया जाएगा। कोटपा के तहत कानून और धाराओं की जानकारी के लिए आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई की जानकारी दी। हालांकि कार्रवाई के आंकड़े काफी कम हैं। अप्रैल-2019 से अब तक महज 121 लोगों पर कार्रवाई हुई है और उनसे करीब पांच हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया है।
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम एनटीसीपी के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए हुई वर्कशॉप में सीएमओ डॉ. विनीत कुमार शुक्ल ने कहा कि तंबाकू मीठा जहर है। तंबाकू से न केवल कैंसर होता है बल्कि खून की नलियां, धमनियां सिकुड़ने लगती हैं। हार्टअटैक और पुरुष नपुंसक भी हो सकता है। बिजली विजिलेंस के सीओ जगदीश पाटनी ने कहा कि अगर ठान लें कि आज से तंबाकू का सेवन नहीं करना है तो इस आदत को छोड़ा जा सकता है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी आरएन गिरि ने बताया कि अप्रैल 2019 से अब तक 121 लोगों के चालान किए गए और 5330 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इस दौरान एसीएमओ डॉ. रंजन कुमार, एसीएमओ डॉ. अशोक कुमार, राजीव कमल आदि लोग मौजूद रहे।