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पुराने विवादों के निस्तारण में 70 प्रतिशत तक मिलेगी छूट

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बरेली। केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर विभाग ने ‘सबका विश्वास’ योजना लागू की है। वरासत, विवाद, समाधान नाम से लागू इस योजना में बकायेदारी निपटाने पर 70 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी। इसमें 30 जून से पहले के सर्विस टैक्स के मामले शामिल होंगे।
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सबका विश्वास (विरासत, विवाद, समाधान) में पूर्व अपील और लंबित मामलों में शुल्क की मांग में 70 प्रतिशत तक टैक्स की छूट देने का प्रस्ताव है। यानी 50 लाख रुपये की मांग वाले बकायेदार को सिर्फ तीस प्रतिशत टैक्स ही अदा करना होगा। इससे ऊपर बकायेदारी पर 50 प्रतिशत तक छूट देय होगी। ऐसे बकायेदारों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई भी नहीं की जाएगी।
उपायुक्त मनोज प्रभाकर ने बताया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर पिछले वर्ष पहली जुलाई से प्रभावी से हो गया था। इसलिए 30 जून 2019 से पहले के मामले सेंट्रल एक्साइज के तहत ही निस्तारित होंगे। उन्होंने बताया कि जांच और लेखा परीक्षा के अधीन मामलों में भी ऐसी छूट प्रस्तावित है। इन मामलों में दस प्रतिशत छूट कम मिलेगी।
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