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पीड़ित की अर्जी पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश

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शाहजहांपुर। चिन्मयानंद केस में फिरौती मांगने के आरोप में जेल में बंद दुष्कर्म पीड़ित छात्रा की जमानत अर्जी पर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहस हुई। छात्रा के वकील कुलविंदर सिंह के अनुसार हाईकोर्ट ने इस मामले में आगे की बहस के लिए छह नवंबर की तारीख तय की है।
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इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने गत 25 सितंबर को छात्रा को चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। साथ ही छात्रा द्वारा वायरल किए गए वीडियो की सचाई जांचने के लिए दशहरा के अगले रोज चिन्मयानंद और छात्रा समेत दूसरे पक्ष के तीनों अन्य आरोपियों को आवाज नमूना मिलान के लिए लखनऊ फोरेंसिक लैब ले गई थी। वहां से लौटकर आए सभी आरोपी तभी से अपनी जमानतें कराने की कोशिश में लगे हैं। गत 19 अक्तूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में छात्रा की रिहाई को जमानत अर्जी लगाई गई थी। छात्रा के वकील कुलविंदर सिंह के अनुसार मंगलवार को हाईकोर्ट मेें अधिवक्ता देवा सिद्दीकी और रवि किरन जैन ने छात्रा की पैरवी करते हुए उसे जमानत देने की वकालत की। बताया कि हाईकोर्ट में बहस की अगली तारीख छह नवंबर तय की गई है।
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